PAN कार्ड हो जाएगा रद्द । बचने के लिए वीडियो देखें इनकम टैक्स विभाग का । आधार से लिंक करें पैन कार्ड नहीं किया ये काम तो 19 करोड़ लोगों के PAN कार्ड हो जाएंगे रद्द! ऐसे चेक करें स्टेटस

नहीं किया ये काम तो 19 करोड़ लोगों के PAN कार्ड हो जाएंगे रद्द! ऐसे चेक करें स्टेटस अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है। तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139। एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा.। पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च के काफी पास आ जाने के बाद भी अब तक 50 प्रतिशत पैनकार्ड धारकों ने ही अपने आधार को पैन से जोड़ा है। . केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि। आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किये हैं. इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है.। आगे जानिए कैसे आसानी से आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.।

नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियांः एक्सपर्ट्स बताते हैं। कि अब आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे.। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही। ,

। (1) ऐसे करें वेबसाइट के जरिए लिंक-सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा। . ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें.। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.।

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