बेल देने के पर्याप्त कारण नही । अंतागढ़ टेपकांड: पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बेल देने के पर्याप्त कारण नही । अंतागढ़ टेपकांड: पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

 

रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत में सोमवार को दोनों पक्षों की दलिल सुनी गई। जज ने कहा कि जमानत देने के पर्याप्त कारण नहीं है।

 

 

ज्ञात हो कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, भाजपा नेता मंतूराम पवार और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

रायपुर के पंडरी थाने में कांग्रेस नेत्री डॉ. किरणमयी नायक के आवेदन पर 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है। इसके बाद डॉ. पुनीत गुप्ता सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई। जिसे अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

 

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